भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौनसा प्रावधान यह उपबंधित करता है कि एक महिला के लैंगिक संभोग के अभ्यस्तन होने का तथ्य, बलात्संग या उक्त महिला की लज्जा भंग के अभियोजन में सहमति के बिन्दु के संदर्भ में, सुसंगत नहीं होगा?

  1. धारा 50
  2. धारा 53 -A
  3. धारा 54
  4. धारा 51

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : धारा 53 -A

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है। Key Points 

  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53 A चरित्र या पूर्व यौन अनुभव के साक्ष्य से संबंधित है जो कुछ मामलों में सुसंगत नहीं है
  • भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 376, धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB या धारा 376E के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयास के लिए, जहां सहमति का प्रश्न विवाद्यक है, पीड़ित के चरित्र का साक्ष्य या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सहमति या सहमति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।
  • धारा 53 को 2013 के अधिनियम 13 की धारा 25 द्वारा (3-2-2013 से) अंतःस्थापित किया गया।

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